चंडीगढ़। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जिला गुरुग्राम नगर परिषद सोहना के वार्ड संख्या-15, नगर परिषद कैथल के वार्ड संख्या-एक, जिला महेंद्रगढ़, नगर परिषद नारनौल के वार्ड संख्या-16, जिला कैथल नगर पालिका राजौंद का वार्ड नंबर-5, जिला रेवाड़ी नगर पालिका, बावल के वार्ड नंबर-11 में चार व पांच नवंबर को उप चुनावों के लिए नगर पालिका वार्डों के अधिकार क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिये हैं। आयोग ने आबकारी विभाग को यह भी कहा कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त तिथियों पर किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां व किसी की ओर से संचालित होटलों को भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी।