चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता आयोग ने ऑनलाइन होटल बुकिंग बेवसाइट मेक माई ट्रिप की ओर से गंदा कमरा देने की शिकायत को सही ठहराते बेवसाइट पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही आयोग ने कमरे की बुकिंग राशि छह हजार रुपये लौटने के आदेश दिए हैं। आयोग ने सेक्टर-15 के निवासी विशाल गुप्ता की शिकायत पर मेक माई ट्रिप के खिलाफ यह फैसला सुनाया है।
सेक्टर-15 निवासी विशाल गुप्ता ने आयोग को दी याचिका में बताया कि वह ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट मेक माई ट्रिप के नियमित ग्राहक है। उन्होंने दिसंबर 2019 में वेबसाइट के माध्यम से गुजरात के द्वारका में रात स्टे के लिए के लिए कुबेर बाय स्काई स्टेज नामक होटल में तीन बेड का एसी रूम बुक किया। इसके लिए उन्होंने वेबसाइट को छह हजार रुपये भी दिए। जब वह होटल पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बीते लंबे समय से रूम की सफाई नहीं की गई है। बेड की चादर धूल फांक रही है। बाथरूम की स्थिति बेहद खराब होने के साथ शौचालय गंदा हो रखा है।
ऑनलाइन वसूले 6 हजार, कमरे की असल कीमत 2200 रुपये
शिकायतकर्ता ने बताया कि जिस कमरे के लिए उससे ऑनलाइन 6000 रुपये वसूले गए थे। वहीं, कमरा अन्य लोगों को ऑफलाइन में मात्र 2200 रुपये में दिया जा रहा था। मेक माई ट्रिप की ओर से उनसे कमरे के अतिरिक्त 3800 रुपये वसूले किए गए। पूरे मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने मेक माई ट्रिप को 6000 रुपये बुकिंग राशि लौटाने के साथ पांच हजार रुपये हर्जाना देने का फैसला सुनाया।