फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पूर्व एसएसपी भुल्लर के खिलाफ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

Sun, 05 Feb 2017 01:47 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : SELF
विज्ञापन
मोहाली के पूर्व एसएसपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर पर 1.5 एकड़ भूमि मांगने और न देने पर फर्जी एफआईआर दर्ज करवाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामले में भुल्लर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सीबीआई जांच की अपील की गई थी। 
विज्ञापन


अब हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील का हवाला दिया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद रखने का निर्णय लिया है।

मामले में याचिका दाखिल करते हुए इकबाल सिंह सभ्रवाल के वकील अभिषेक अरोड़ा ने कहा कि याची ने अपनी 55 कनाल 3 मरला जमीन सुकरण सिंह जैन को बेची थी। इस दौरान मोहाली के तत्कालीन एसएसपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने उनसे 1.5 एकड़ जमीन देने की मांग की थी।
विज्ञापन


इस मांग को पूरा न करने पर भुल्लर ने जैन के साथ मिलकर उस पर एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया कि जो जमीन याची ने बेची है, उसके कागज फर्जी हैं। याची ने कहा कि इस बारे में पटवारी और एसडीएम की रिपोर्ट आ चुकी है, जो याची को क्लीन चिट दे चुके हैं। 
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद रखने का लिया निर्णय

कोर्ट - फोटो : file photo
बावजूद इसके अभी तक उस पर ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है। याची ने कहा कि इससे पूर्व उसने सिंगल बेंच के सामने याचिका दाखिल करते हुए इस मामले और एसएसपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर के खिलाफ सीबीआई जांच की अपील की थी। 

सिंगल बेंच के सामने एसएसपी ने कहा था कि उन्होंने याची के खिलाफ चल रहे सभी मामलों की जांच से खुद को अलग कर लिया है। सिंगल बेंच ने सीबीआई जांच की अपील को तो खारिज कर दिया था परंतु याची को राहत देते हुए डीजीपी को इस मामले की जांच के आदेश जारी किए थे। 

आदेशों के अनुरूप चार माह के भीतर इसे पूरा किया जाना था। याची ने कहा कि सिंगल बेंच के इन आदेशों से वे संतुष्ट नहीं हैं और इस मामले में राज्य सरकार की जांच काफी नहीं है। 

याची ने कोर्ट से अपील की कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को इस पर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें