पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) की बदहाली को लेकर मीडिया में आई खबरों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए वीरवार को पीयू को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस एसएस सरों व जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने इस मामले पर अगली सुनवाई 20 अक्तूबर तय की है। हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर ने समाचार पत्रों में छपी खबरों का हवाला देते हुए जस्टिस सरों व जस्टिस गिल की खंडपीठ को इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया था।
मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि पीयू की सीनेट की बैठक में कुलपति ने अपने संबोधन के दौरान कहा ?कि अगर जनवरी माह (अगले साल) तक पीयू को पुरे फंड जारी नहीं हुए तो पीयू को बंद करने तक की नौबत आ सकती है। कुलपति ने यह भी कहा था कि पीयू एक तरह से माफिया के हाथ में आ गया है जो निजी हितों के लिए काम कर रहे हैं।