चंडीगढ़। दो साल पहले तीन बच्चों के पिता की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने मृतक के परिजनों को 22 लाख 42 हजार 344 रुपये मुआवजा देेने का फैसला सुनाया है। अंबाला के गांव धीन निवासी रवि कुमार (30) को एक बाइक चालक ने टक्कर मार दी थी। मृतक रवि के परिवार ने मुआवजे की अपील को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में याचिका दायर की थी। मुआवजा राशि का भुगतान वाहन की बीमा कंपनी को करना होगा।
ट्रिब्यूनल में दायर याचिका में मृतक रवि कुमार की पत्नी दीपा रानी (29) ने बताया कि दुर्घटना वाले दिन दो मार्च 2022 को रवि कुमार साइकिल से काम से घर लौट रहा था। शाम लगभग सात बजे गांव धीन के पास रवि की साइकिल को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। बाइक को गांव सोहाना का प्रवीन कुमार चला रहा था। बाइक की टक्कर से रवि कुमार गिरकर गंभीर घायल हो गया। उसके सिर पर चोटें आई। घायल रवि को अंबाला के सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां से दो दिन बाद उसे एमएम मुलाना अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान पांच मार्च को रवि कुमार की मौत हो गई।
दीपा रानी ने ट्रिब्यूनल को बताया कि हादसे के समय रवि कुमार 30 वर्ष का था। उनके तीन बच्चे हैं। वह सफाई कर्मचारी था और 14 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता था। परिवार में रवि के अलावा कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी रवि कुमार पर थी। इसलिए पीड़ित परिवार ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी।