चंडीगढ़। लुधियाना के रायकोट में हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दो पीड़ित परिवारों को एक करोड़ 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।
25 जुलाई 2020 को रायकोट में हुए हादसे में प्रदीप सिंह ग्रेवाल, गुरदीप सिंह ग्रेवाल और इंद्रजीत सिंह की मौत हो गई थी। इंद्रजीत कारोबारी था और उसकी महीने की कमाई 60 हजार रुपये थी जबकि गुरदीप पटियाला में आईलेट्स सेंटर चलाता था और रायकोर्ट में एक रेस्टोरेंट भी था। अदालत ने इंद्रजीत सिंह के परिवार को 69.36 लाख रुपये और गुरदीप सिंह के परिवार को 40.64 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा गाड़ी के बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा।
गुरदीप सिंह और इंद्रजीत के परिवार ने मृतक प्रदीप को जिम्मेदार बताते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि प्रदीप तेज रफ्तार से कार चला रहा था। याचिका में दोनों परिवारों ने गाड़ी मालिक और बीमा कंपनी रायल सुंद्रम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया है। प्रदीप ब्रीजा कार में अपने भाई गुरदीप और इंद्रजीत के साथ रायकोट लौट रहे थे। तभी अचानक कार के आगे एक गाय आ गई। कार की रफ्तार तेज थी, जिस कारण प्रदीप कार के ब्रेक नहीं लगा पाया। कार गाय से टकरा बिजली के खंभे में जा लगी। हादसे में तीनों लोगों की मौत हो गई।