माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। कोरोना महामारी के चलते करीब सात महीने से बंद जिला अदालत को सोमवार से कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए खोलने की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद उन तमाम अधिवक्ताओं ने राहत की सांस ली है, जो पिछले काफी समय से आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए उपस्थित होने को अदालत की अनुमति जरूरी होगी। हालांकि, निर्देश दिया गया है कि केवल अधिवक्ता ही अदालत परिसर में जा सकेंगे।
आदेश के अनुसार, तात्कालिक सुनवाई को ध्यान में रखते हुए पहले से ही उठाए जा रहे मामलों के अलावा किसी भी मुकदमे या गवाह को तब तक अदालत कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक उनकी उपस्थिति की अनुमति अदालत की ओर से नहीं दी जाती है। आदेश में यह भी लिखा है कि केवल अधिवक्ता या उनके क्लर्कों को संबंधित अदालत कक्ष/रिकॉर्ड रूम में दोपहर 12 से 1 बजे तक न्यायिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति होगी।