चंडीगढ़। सेक्टर- 34 थाने में दर्ज नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में बुधवार को एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। सेक्टर-45सी में जून 2019 में नशीले इंजेक्शनों के साथ पकड़े गए दोषी अनिल कुमार अटवाल उर्फ साेनू को कोर्ट ने गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्मानें की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को आठ महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।