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Chandigarh News: दो किलो चरस तस्करी के आरोपी युवक को परीक्षा देने के लिए कोर्ट ने दी इजाजत

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने दो किलो चरस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए आरोपी को परीक्षा में शामिल होने के लिए जमानत दे दी है। जमानत पाने वाले आरोपी की पहचान सेक्टर-56 के रहने वाले अंकित के रूप में हुई है। अदालत की ओर से यह जमानत आरोपी को केवल एग्जाम वाले दिन के लिए ही मिली है। मामले में पुलिस ने याचिकाकर्ता आरोपी अंकित को सेक्टर-7 से उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी कार में सवार थे, लेकिन पुलिस को देखकर कार को भगाने लगे। पुलिस ने जब उन्हें काबू किया तो उनके पास उक्त चरस बरामद हुई थी।
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दायर की याचिका में आरोपी के वकील विजय कुमार ने कहा कि वह जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीए कर रहा है। 26 दिसंबर से 20 जनवरी तक उसके एग्जाम हैं। जिसके लिए उसने कोर्ट से जमानत मांगी। हालांकि पुलिस ने कहा कि उसके एग्जाम 26 दिसंबर, 9 जनवरी, 15 जनवरी और 20 जनवरी है। उसका एग्जामिनेशन सेंटर मोहाली में है। उससे भारी मात्रा में चरस पकड़ी गई है। मामले में अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद अंतरिक जमानत को मंजूर करते हुए पुलिस को आदेश दिए कि उसे केवल एग्जाम के दिन पुलिस हिरासत में परीक्षा केंद्र ले जाया जाए।
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