चंडीगढ़। जिला अदालत ने शादी का वादा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला 29 दिसंबर 2022 का है। सेक्टर-19 निवासी एक युवती की शिकायत पर इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने गांव दड़वा निवासी प्रदीप यादव के खिलाफ दुष्कर्म और अप्राकृतिक संबंध बनाने का मामला दर्ज किया था। युवती ने अपनी शिकायत में बताया था कि 17 जून 2021 को आरोपी प्रदीप यादव ने उससे शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि, बाद में उसने किसी दूसरी लड़की से सगाई कर ली। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में शिकायतकर्ता महिला के वकील आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। सबूतों की कमी के चलते अदालत ने आरोपी प्रदीप यादव को बरी करने का फैसला सुनाया।