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सेना के जवान को लूटने वाले की जमानत मंजूर

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने लूट के मामले में आरोपी अश्विनी उर्फ गोलू की जमानत याचिका को मंजूर कर दिया है। मामला 18 नवंबर 2015 का है।
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हिमाचल प्रदेश के मंडी निवासी कृष्ण कुमार की शिकायत पर सेक्टर-31 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। शिकायत में पुलिस को बताया था कि वह सेना में है। वह अपने घर से ट्रांजिट कैंप 258 चंडीगढ़ आ रहा था। उसके पास हरे रंग का बैग था जिसमें उसके कपड़े थे। रात करीब साढे़ 11 बजे वह बस से पोल्ट्री फार्म चौक पर उतरा। वहां से वह पैदल ट्रांजिट कैंप राम दरबार की तरफ जा रहा था। इतने में पीछे से एक सफेद रंग की इंडिका कार आई। उसमें से एक लड़का उतरा और उसने भाई साहब कहकर उसे आवाज लगाई जिसके बाद वह रुक गया। इतने में आरोपी ने हाथ में पकड़ा डंडा उसके सिर पर मारा, जिसके बाद कार से दो और लड़के उतर आए। उन्होंने कृष्ण का मोबाइल और बैग छीन लिया। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। ट्रांजिट कैंप पहुंचने पर उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। कृष्ण ने पुलिस को बताया कि रात का समय होने के कारण वह गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर पाया, लेकिन सामने आने पर वह आरोपियों को पहचान सकता है।
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