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शराब कारोबारी के भाई के घर फायरिंग के आरोपी को नहीं मिली राहत

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चंडीगढ़। सेक्टर 33 के शराब कारोबारी अरविंद सिंगला के बड़े भाई राकेश सिंगला के घर के बाहर फायरिंग के मामले में आरोपी हरिंदर सिंह की जमानत याचिका जिला अदालत ने वीरवार को खारिज कर दी। इस मामले में सेक्टर-34 थाना पुलिस ने बीते 31 मई को अरविंद सिंगला की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
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अरविंद सिंगला का शराब का कारोबार है। सेक्टर 33 में ही उनके बड़े भाई राकेश सिंगला और उसकी मां अलग घर में रहते हैं। वारदात के दिन शाम के करीब 5.30 बजे अरविंद और उनका पीएसओ घर के अंदर बने पार्क में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान गेट पर एक गाड़ी में चार युवक आए और सिक्योरिटी गार्ड से उनके बारे में पूछा। सिक्योरिटी गार्ड ने उनके घर पर न होने की बात कही। इस दौरान युवक गाड़ी में बैठकर चले गए। कुछ देर बाद अरविंद सिंगला की मां ने फोन किया कि चार युवकों ने उनके घर पर फायरिंग की है। अरविंद ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि आरोपियों ने उनके भाई को जान से मारने की नियत से हमला किया है। सेक्टर 34 थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से एक आरोपी हरिंदर सिंह की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया।
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