चंडीगढ़। जिला अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में गिरफ्तार किए गए दो युवकों को जमानत दे दी। जमानत पाने वाले आरोपी युवकों की पहचान अनिल उर्फ अनीत और श्याम के रूप में हुई है। साल 2021 में दर्ज मामले में आरोपी छह माह से फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस बीते माह गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जमानत पाने वाले युवकों के वकील विजय कुमार ने बहस के दौरान अदालत में कहा कि मामले में उन्हें झूठे केस में फंसाया था। इनके खिलाफ गवाही देने वाला शिकायतकर्ता भी कोर्ट में अपने बयानों से मुकर गया। उन्होंने कहा कि केस का ट्रायल पूरा होने में काफी वक्त लगेगा, इसलिए उन्होंने जमानत दिए जाने की मांग की। वहीं, सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। लेकिन काेर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को जमानत दे दी।
क्या था मामला..
विकास नगर मौलीजागरां के रहने वाले सन्नी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी थी। उसने अपनी शिकयत में बताया कि 15 अक्टूबर 2021 को वह अपने दोस्त साेनू और करम के साथ शराब के ठेके के नजदीक खड़ा था। इसी दौरान दोनों आरोपी अनिल उर्फ अनीत और श्याम वहां आ गए और उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। श्याम ने सन्नी के सिर पर शराब की बोतल मारी और करम के पेट में चाकू घोंप दिया। मामले में मौलीजागरां थाना पुलिस ने 2 साल पहले आईपीसी की धारा 323, 324, 34, 307 व आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।