हरियाणा में तहसीलदारों की कमी को पूरा करने के लिए विशेष नियुक्ति प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
जस्टिस सूर्यकांत पर आधारित खंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार और याचियों का पक्ष सुनने के बाद निर्देश जारी किए।
हरियाणा में तैनात तहसीलदार विजेंद्र राणा एवं छह अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विशेष नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी है। मामले की आगामी सुनवाई 17 फरवरी के लिए निर्धारित की गई है।
तहसीलदार विजेंद्र राणा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर हरियाणा सरकार की 16 सितंबर की नोटिफिकेशन को रद करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
इस नोटिफिकेशन के तहत सरकार 20 पदों को भरने के लिए नामांकन के जरिए विशेष नियुक्ति कर रही है। याचिका में कहा गया है कि यह गैरकानूनी है, एचसीएस (एक्जीक्यूटिव) रुल्स, 2008 का भी विरोधाभास है।
एचपीएससी नहीं दे पायी संतोषजनक जवाब
याचिका में कहा गया कि है कि राज्य में अगर एचएएस अधिकारियों की कमी है, तो रिक्त पदों को सीधी भर्ती के तहत भरा जाए।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएससी) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान एचपीएससी कोई संतोषजनक जवाब हाईकोर्ट में पेश नहीं कर पाई। इस पर हाईकोर्ट ने नामांकन के तहत विशेष नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक पूरी तरह रोक बनी रहेगी।