संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में घायल युवक को 3 लाख 41 हजार 739 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि बस चालक, बस मालिक और बस से संबंधित बीमा कंपनी को देनी होगी।
याचिकाकर्ता गांव तोरन के रहने वाले 29 वर्षीय युगल शर्मा ने जिला अदालत में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत बीस लाख रुपये मुआवजे के लिए जिला अदालत में याचिका दायर की थी। उसने बताया था कि वह बाइक टैक्सी चलाता है। उसने इसे ओला और उबर कंपनी से अटैच किया हुआ है। 22 जनवरी 2022 को शाम छह बजे के करीब वह मोहाली से अपने घर आ रहा था। जैसे ही वह चंडीगढ़ सेक्टर-17 क्रिकेट स्टेडियम के पास पहुंचा तो उसकी बाइक को बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इलाज के लिए उसे सेक्टर-16 के सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि चालक बस को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था जिस कारण हादसा होने से वह घायल हुआ। इलाज के दौरान उसके पैरों में रॉड डालनी पड़ी।