पत्नी पर गोली चलाने के आरोप में जेल में बंद निलंबित डीएसपी अतुल सोनी को गुरुवार को जमानत मिल गई है। फरार चल रहे सोनी ने 43 दिन बाद अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद वह रोपड़ जेल में थे। इस मामले में जल्दी ही पुलिस चालान पेश करेगी। बता दें कि 18 जनवरी को अतुल सोनी और उनकी पत्नी सुनीता सोनी चंडीगढ़ के एक डिस्क में गए थे। वहां पर उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।
दोनों में बहसबाजी और धक्कामुक्की तक हुई। इसके बाद दोनों मोहाली स्थित अपने घर पहुंच गए। पत्नी ने आरोप लगाया था कि घर पहुंचकर पति ने उससे मारपीट की और उस पर गोली तक चलाने की कोशिश की थी। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अतुल सोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (हमला), 307 (हत्या का प्रयास), 498-ए (घरेलू हिंसा) और आर्म्स एक्ट के तहत फेज-8 थाने में केस दर्ज किया था।
अगले दिन ही पत्नी ने एफिडेविट देकर आरोप लगाया था कि पुलिस ने खुद ही फायरिंग वाली बात एफआईआर में दर्ज कर ली थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि सोनी की पत्नी ने खुद लिखित में शिकायत दी थी और उनके पास हथियार को सुपुर्द करने के समय की वीडियो भी है।
वहीं जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके बाद मोहाली डीएसपी ने उक्त केस में जमानत के लिए मोहाली अदालत में अर्जी लगाई थी। अदालत ने उसे रद्द कर दिया था। इसके बाद डीएसपी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी थी। इस बीच पुलिस विभाग की सिफारिश के बाद उन्हें सस्पेंड करने के साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी थी।