चंडीगढ़। शहर की व्यावसायिक और औद्योगिक लीज होल्ड संपत्तियां फ्री होल्ड करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार और यूटी प्रशासन को तीन माह की मोहलत दे दी है। गृह मंत्रालय और प्रशासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 14 सितंबर को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने फ्री होल्ड के लिए ड्राफ्ट योजना तैयार कर गृह मंत्रालय को भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते में इस मुद्दे पर उचित फैसला लेने के आदेश दिए थे, लेकिन प्रशासन ने एक शपथपत्र देकर फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय मांगा था। प्रशासन का कहना है कि यह पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसके लिए संबंधित हितधारकों के साथ गहनता व विस्तृत विचार विमर्श की आवश्यकता है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपी है। इसके अलावा यूटी प्रशासन औद्योगिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री को अनुमति देने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया है।