चंडीगढ़। रोडवेज बस चालक का बीड़ी पीना हरियाणा रोडवेज, बस चालक व महाप्रबंधक को महंगा पड़ा गया। राज्य उपभोक्ता आयोग ने बस चालक समेत अन्य को पांच हजार रुपये का हर्जाना भरने का निर्देश दिया।
उपभोक्ता की शिकायत को जिला उपभोक्ता आयोग ने नकार दिया था, जिसके बाद उपभोक्ता ने मामले की शिकायत राज्य उपभोक्ता आयोग को दी थी। शिकायतकर्ता हिसार निवासी अशोक कुमार प्रजापति ने राज्य उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया था कि 7 जून 2019 को वह हरियाणा रोडवेज की बस में भिवानी से महम जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने 25 रुपये अदा किए थे। यात्रा के दौरान बस चालक धूम्रपान कर रहा था। इससे उन्हें घुटन व बेचैनी होने लगी। परेशानी होने पर उन्हें बस से उतरकर अन्य साधन से महम तक की यात्रा पूरी करनी पड़ी। इसके लिए उन्हें दस रुपये अतिरिक्त देने पड़े।
शिकायतकर्ता ने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अशोक कुमार ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी की ओर से रोडवेज बसों में धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया। मात्र औपचारिकता पूरी की गई है। मामले की शिकायत पर सुनवाई करते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया।