चंडीगढ़। मारपीट के एक मामले में पकड़े गए छह आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वालों में सेक्टर-25 के रहने वाले शक्ति, शुभम उर्फ तोतला, रोहिन, बिंदर और गौरव कुमार उर्फ भरत शामिल हैं। आरोपी रोहिन व अजय के वकील विनय यादव और अंजली चौहान ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किलों को मामले में झूठा फंसाया गया था। शिकायतकर्ता के बयानों में मतभेद रहा। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि छह से सात युवकों ने उस पर राॅड व डंडों से हमला कर टांग तोड़ दी थी। वहीं अदालत में कहा कि उसकी टांग पहले से ही टूटी हुई है। शिकायतकर्ता ने राजनीतिक रंजिश में आरोपी युवकों के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत में झूठे आरोप लगाए थे, जो अदालत में साबित नहीं हुए। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने अगस्त 2022 में इन व्यक्तियों के खिलाफ सेक्टर-25 के रहने वाले शाकिब की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शाकिब ने पुलिस को बताया था कि 30 अगस्त 2022 की शाम वह अपने दोस्त गौतम के साथ स्कूटी पर खुड्डा लाहौरा से सेक्टर-25 की तरफ जा रहा था। काली माता मंदिर के पास पांच से छह लड़के आए, जिन्होंने उनका रास्ता रोक कर मारपीट की, जिसमें उसका पैर टूट गया।