चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 18 हजार रुपये का जूता लेने के कुछ समय बाद खराब होने के मामले में नाइकी कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। वहीं, कंपनी को शिकायतकर्ता को हर्जाने के रूप में 18 हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं।
क्या था मामला...सेक्टर-19 निवासी करण सिंह सिद्धू ने जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने जून 2021 को एंलाते मॉल स्थित नाइकी के स्टोर से 18,695 रुपये में जूता खरीदा था। जूता मैन्युफैक्चरिंग के समय से ही खराब था, जिसके चलते उपयोग करने के कुछ समय भीतर जूता टूट गया। इसकी शिकायत लेकर करण नाइकी के स्टोर पर पहुंचा और राशि लौटानी की मांग करने लगा, लेकिन स्टोर ने उसका दावा खारिज कर दिया। मामले पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नाइकी के स्टोर को शिकायतकर्ता को जूते की राशि के रूप में 18,695 लौटाने के निर्देश दिए हैं।