चंडीगढ़। पुलिस कर्मी को बाइक से टक्कर मारने के मामले में जिला अदालत ने दोषी युवराज को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामले के दूसरे आरोपी चिराग को अदालत ने बरी कर दिया था। सेक्टर-34 थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 34 के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस कांस्टेबल राजेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में बतौर कांस्टेबल तैनात हैं। 24 सितंबर 2021 को उनकी ड्यूटी साइकिल ट्रैक जागरूकता टीम के साथ दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक 32/46 के डिवाइडिंग रोड पर बने साइकिल ट्रैक थी। वह सेक्टर-32 की साइड थे जबकि कांस्टेबल हरीश कुमार की ड्यूटी सेक्टर-46 की तरफ थी। शाम करीब पांच बजे बिना हेलमेट बाइक सवार दो युवक चौक से सेक्टर-46 की साइकिल ट्रैक पर तेज रफ्तार आते दिखे। कांस्टेबल हरीश ने उन्हें रुकने का इशारा किया लेकिन बाइक सवार ने रफ्तार बढ़ा दी। इस दौरान बाइक सवारों ने कांस्टेबल हरीश को जोरदार टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। हरीश जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। इस बीच आरोपियों की बाइक भी गिर गई। इसके बाद दोनों युवक बाइक छोड़कर फरार हो गए। हरीश को जीएमसीएच-32 में भर्ती करवाया गया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था।