कोर्ट से बाहर आते हुए एसडीएम संदीप (सफेद शर्ट)
कनीना के एसडीएम संदीप सिंह ने हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 व 504 के तहत नारनौल सीजेएम कोर्ट में इस्तगासा दायर किया है। इस मामले में एसडीएम का बयान गुरुवार को दर्ज किया गया। मामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी। एसडीएम का आरोप है कि मंत्री विपुल गोयल के बयान के कारण उनकी मानहानि हुई है।
एसडीएम के वकील जेएस ढिल्लो ने बताया कि 20 सितंबर को नारनौल में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने की थी। बैठक के दौरान कनीना नगर पालिका से संबंधित मामले में मंत्री गोयल ने एसडीएम के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि वह बैठक में मौजूद नहीं हैं।
वकील का कहना है कि यह मामला एसडीएम से संबंधित नहीं था। मंच पर एक नेता ने मंत्री से कहा कि एसडीएम पूर्व शिक्षा मंत्री का बेटा है। इस पर मंत्री गोयल ने कहा था कि पूर्व मंत्री के बेटे हैं तो घर बैठें। वकील के अनुसार, एसडीएम संदीप सिंह के पिता की तबीयत खराब थी और डीसी से अवकाश लेकर गए थे। मंत्री की टिप्पणी से एसडीएम की प्रतिष्ठा खराब हुई है। ढिल्लो ने बताया कि सीजेएम नारनौल सूर्य चंद्रकांत की कोर्ट में मंत्री के खिलाफ इस्तगासा दायर किया गया है। कोर्ट ने उसका संज्ञान लेकर एसडीएम के बयान दर्ज कर लिए हैं। जबकि अन्य के बयान दर्ज कराए जाएंगे।