सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ड्रग्स तस्करी के एक मामले में आप नेता और पंजाब में विपक्ष के नेता सुखपाल सिंह खैरा को राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन पर रोक लगा दी। 2015 के सीमा पार तस्करी मामले में पंजाब के फाजिल्का कोर्ट ने 30 नवंबर को समन जारी करते हुए खैरा को 21 दिसंबर को पेश होने को कहा था।
जस्टिस एनवी रमण और ए अब्दुल नजीर ने खैरा की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समन रद करने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से कहा कि ट्रायल कोर्ट आगे की प्रक्रिया रोक दी जाए। फाजिल्का कोर्ट ने इससे पहले खैरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन होई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। पर 17 नवंबर को हाईकोर्ट ने समन को रद्द नहीं किया।
इस साल 31 अक्तूबर, को फाजिल्का कोर्ट ने इस मामले में नौ लोगों को जेल की सजा सुनाई थी। ये लोग नौ मार्च, 2015 को दो किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट और देसी पिस्टल के साथ पकड़े गए थे। इस एफआईआर में खैरा का भी नाम है। खैहरा का कहना है कि यह उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश है।