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Chandigarh News: सराफ फर्नीचर कंपनी ने बेचे खराब बेड, 5,000 रुपये हर्जाना

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पंचकूला। लकड़ी का खराब बेड बेचने और बेड को ठीक नहीं करने पर सराफ फर्नीचर कंपनी को उपभोक्ता अदालत ने ग्राहक को बेड की कीमत 25,199 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी और अदालती खर्चे के लिए 5,000 रुपये देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता पंचकूला सेक्टर-10 निवासी अनिल कुमार ने सराफ फर्नीचर कंपनी के खिलाफ केस दायर किया था। उसने सराफ फर्नीचर रिको इंडस्ट्रियल एरिया कल्याणपुर रोड सदर शहर राजस्थान से 23 नवंबर 2021 को लकड़ी का बेड ऑनलाइन ऑर्डर किया था। शिकायतकर्ता ने कंपनी पर खराब बेड डिलीवर करने के आरोप लगाए थे। उसने कंपनी से इसकी शिकायत की और बेड वापस करने के लिए कहा लेकिन कंपनी की ओर से कोई सही जवाब नहीं मिला। कंपनी ने जनवरी 2022 को बेड के डिफेक्टिव पार्ट ले लिए लेकिन उसके पुराने बेड को बदलकर नया बेड नहीं दिया। वह एक साल से न तो बेड का इस्तेमाल कर पाया और न ही कंपनी ने उसे पैसे रिफंड किए। उसने कंपनी से कई बार संपर्क किया लेकिन कंपनी की तरफ से ग्राहक को सही जवाब नहीं मिला। अनिल कुमार ने मानसिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता अदालत में कंपनी के खिलाफ शिकायत दी थी।
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