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पंजाब में फिल्म संता-बंता पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई

Sat, 04 Jun 2016 12:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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संता बंता प्राइवेट लिमिटेड मूवी पोस्टर - फोटो : फाइल फोटो
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में फिल्म संता बंता प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को आगामी 7 सितंबर के लिए नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस सुदीप आहलुवालिया की खंडपीठ ने ये नोटिस जारी किया।
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फिल्म की निर्माता कंपनी वियाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने याचिका दायर कर पंजाब सरकार के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें पंजाब सरकार ने राज्य में इस फिल्म के प्रदर्शन पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि इस फिल्म में सिखों को सही तरीके से पेश नहीं किया गया और फिल्म के प्रदर्शन से प्रदेश में सिखों की भावनाएं आहत हो सकती हैं।

वियाकॉम 18 मीडिया ने अपनी याचिका में कहा कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे सिखों की भावनाएं आहत हों। याचिका में कहा गया कि इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सेंसर बोर्ड) ने पास कर दिया है। इसके बावजूद पंजाब सरकार ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिका पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए कहा कि पंजाब सरकार की ओर से फिल्म पर लगाया गया प्रतिबंध नागरिकों के अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की ओर से फिल्म को पास कर दिया गया है तो पंजाब सरकार की ओर से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए उठाए गए सवालों का कोई आधार नहीं है।

यदि इन्हें स्वीकार कर लिया जाए तो सेंसरशिप सरकार के हाथों में चली जाएगी, जोकि नहीं होना चाहिए। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रकाश झा प्रोडक्शन व अन्य बनाम केंद्र सरकार मामले में दिए आदेश को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।
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