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Chandigarh News: हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए संशोधित स्थानांतरण नीति घोषित

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति में संशोधन किया है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखे पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने इस नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है।
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राज्य सरकार ने हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी अधिनियम, 2018 (कॉमन कैडर) के तहत आने वाले ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए अपनी स्थानांतरण नीति में सुधार किया है। सरकार पास शिकायत पहुंची थी काफी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं, जो अपने गृह जिलों से दूर तैनात किए गए हैं। इसलिए कर्मचारियों की सहूलियत के लिए सरकार अब सामान्य कैडर के भीतर पात्र कर्मचारियों को दोबारा स्थान अलाट करने के लिए तबादला अभियान शुरू करने जा रही है।

कर्मचारी भरेंगे प्राथमिकताएं
प्रत्येक कर्मचारी को पदों की पहचान करनी होगी। पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए पसंदीदा जिलों की प्राथमिकता देनी होगी। स्थानांतरण अभियान में भागीदारी के लिए आधार या पीपीपी को एचआरएमएस से जोड़ना अनिवार्य है। नियमित आधार पर नियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारी ही पात्र हैं। निकायों, बोर्डों, निगमों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तैनात कर्मी इसके पात्र नहीं होंगे। इस अभियान के लिए एचआरएमएस में कुल रिक्त पदों में से केवल 80 प्रतिशत पर ही विचार किया जाएगा। शेष 20 प्रतिशत अनुपलब्ध होगा और विभाग-वार और पद-वार गणना की जाएगी।
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