लोकसभा चुनाव के शुक्रवार को नतीजे घोषित होने तक जिला पटियाला की सीमाओं के अंदर किसी किस्म के प्रदर्शन, रोष धरनों और रैलियां करने, मीटिंगें करने, नारे लगाने, पांच या पांच से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट प्रियांक भारती ने धारा 144 के अधीन मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला लिया है। सुबह छह बजे से नतीजे घोषित होने तक यह आदेश लागू रहेंगे।
वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से पटियाला के विभिन्न काउंटिंग केंद्रों में होनी है। काउंटिंग के दौरान अमन व कानून की स्थिति कायम रखने और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी हो जाता है कि इसी समय के दौरान जिले की हद के अंदर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, मीटिंगें करने, नारे लगाने, प्रदर्शन करने आदि से शांति भंग न हो। सरकारी व गैर सरकारी जायदादों के नुकसान होने का अंदेशा है।