हरियाणा में विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से सरकार लाइसेंस फीस में तब्दीली करने पर विचार कर रही है। रिहायशी (प्लॉट) के मामले में हाईपर पोटेंशियल जोन के लिए प्रति एकड़ लाइसेंस फीस दर 12.50 लाख रुपये, हाई-2 पोटेंशियल जोन के लिए 9.5 लाख रुपये, मीडियम पोटेंशियल जोन के लिए 6.25 लाख रुपये और लो पोटेंशियल जोन के लिए 1.25 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
यदि प्रस्ताव के अनुरूप फीस बढ़ी तो प्रदेश में रिहायशी प्लाटों के दाम पर भी इसका सीधा असर होगा। कालोनाइजर लाइसेंस फीस की जो दरें देंगे उसके हिसाब से ही फ्लैट और प्लॉट की कीमत तय होगी। सरकार के इस निर्णय का असर सबसे ज्यादा एनसीआर क्षेत्र पर पड़ेगा।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस प्रस्ताव पर एक अगस्त 2014 तक सुझाव आपत्तियां मांगी हैं। संशोधित नियमों के मुताबिक हरियाणा में हाईपर पोटेंशियल जोन, हाई पोटेंशियल जोन और लो पोटेंशिलयल जोन क लिए प्रति सकल एकड़ लाइसेंस फीस दरें संशोधित की हैं। इन जोन के प्रभावित व्यक्ति नियमों के प्रारूप पर आक्षेप एवं सुझाव विभाग के प्रधान सचिव को लिखित में भेज सकते हैं।
रिहायशी (ग्रुप हाउसिंग) के मामले में हाईपर पोटेंशियल जोन के लिए प्रति सकल एकड़ लाइसेंस फीस दर 40 लाख रुपये, हाई-2 पोटेंशियल जोन के लिए 19 लाख रुपये, मीडियम पोटेंशिलय जोन के लिए 9.50 लाख रुपये और लो पोटेंशिलय जोन के लिए 2.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
कामर्शियल एरिया के लिए गुड़गांव महरौली सड़क पर हाइपर पोटेंशियल जोन के लिए 150 से ऊपर फ्लोर एरिया रेशियो के लिए 540 लाख रुपये, 150 तक फ्लोर एरिया रेशियो के लिए 400 लाख रुपये की दर निर्धारित की गई हैं।