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Chandigarh News: हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

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उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना
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चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बोर्ड में 18 साल से अधिक आयु का एक व्यक्ति चेयरमैन और दो व्यक्ति वाइस चेयरमैन होंगे। इसके अलावा वित्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, श्रम, आबकारी व कराधान, उद्योग एवं वाणिज्य, ऊर्जा, खनन एवं भूविज्ञान, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभागों के प्रशासनिक सचिव बोर्ड के सदस्य होंगे, जबकि हरियाणा सिविल सेवा का अधिकारी जो बोर्ड का सचिव भी है, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार समय-समय पर दस गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड का सदस्य भी मनोनीत कर सकती है। बोर्ड का मुख्यालय चंडीगढ़ या पंचकूला में होगा। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं व मुद्दों का समाधान करना, व्यापारियों से जुड़े विभिन्न विभागों के नियमों व शर्तों का विश्लेषण करना और उनके समीकरण के लिए सरकार को सुझाव देने के साथ-साथ व्यापारिक कल्याण फंड का गठन करना है।
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