इसके साथ जीएसटी का नया प्रारूप लागू हो जाएगा। इसके अलावा तिमाही में रिटर्न दाखिल करने वालों को भी 20 जनवरी तक अपना रिटर्न दाखिल करना जरूरी होगा। इस संदर्भ में असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आरके चौधरी का कहना है कि आरईटी-1 लागू होने से कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
पीएमटी-08 करना होगा दाखिल
तीन महीने में रिटर्न भरने वाले कारोबारियों को अब नवंबर में रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। इन लोगों को 20 जनवरी तक अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करना होगा। 3बी की जगह अब इन्हें पीएमटी-08 फाइल करना है।
ऐसे होगी इनवाइस अपलोड
नए रिटर्न आरईटी-1 के दो संलग्नक होंगे। इनका नाम एनएक्स-1 और एनएक्स-2 दिया गया है। जनवरी से एनएक्स-1 पर हर महीने आने वाली 10 तारीख तक इनवाइस लोड करनी होगी। ऑफलाइन की भी सुविधा मिलेगी। कारोबारी एनएक्स-1 में जो ब्योरा अपलोड करेंगे, उसे एनएक्स-2 में देखा जा सकेगा।