हाईकोर्ट ने ट्राइडेंट ग्रुप को बड़ी राहत देते हुए पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि 30 दिन का माैका दिए बिना सख्ती नहीं होगी।
कोर्ट ने कहा कि जब तक गंभीर पर्यावरणीय आपातस्थिति साबित न हो, कंपनी को कमियां दूर करने का उचित अवसर देना अनिवार्य है। जरूरत पड़ने पर एनजीटी जाने की भी छूट दी गई है।
आप से भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता की कंपनी ट्राइडेंट ने बोर्ड की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया था।