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Chandigarh News: डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 15 लाख ठगी में आरोपी को नियमित जमानत

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चंडीगढ। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 15 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत ने राजस्थान निवासी महिंदर कुमार को नियमित जमानत दे दी। सत्र न्यायाधीश एचएस ग्रेवाल की अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और समान राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला वर्ष 2025 में साइबर पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है जिसमें शिकायतकर्ता से कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर रकम विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवाई गई थी। जांच में ठगी की राशि का बड़ा हिस्सा आरोपी के खाते में पाया गया। बचाव पक्ष ने इसे व्यापारिक लेन-देन बताया और अदालत में राशि लौटाए जाने की पुष्टि हुई। सह-आरोपित पहले ही जमानत पर हैं जबकि अदालत ने ट्रायल लंबित होने तक आरोपी को सशर्त राहत दी है।
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