पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने क्लर्क पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं को राहत देते हुए हरियाणा में निकली 6 हजार से ज्यादा क्लर्कों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए नोटिस के जवाब में अदालत को बताया था कि इस मामले में पेपर लीक की जो शिकायत मिली थी, उसकी गहनता से जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में याचिकाकर्ता भर्ती में उम्मीदवार नहीं है। वह केवल याचिका का प्रयोग भर्ती को रोकने के लिए कर रहा है। इस मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जवाब दायर कर पेपर लीक के आरोपों का नकारा है। आयोग के अनुसार यह मामला छोटी मोटी नकल का है न कि पेपर लीक का।