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816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती रद्द

Sun, 22 Feb 2015 05:56 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा में वर्ष 2008 में 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी है। इस याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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जस्टिस राजेश बिंदल की एकल बेंच ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए भर्ती रद्द कर दी। भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए खारिज करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया कि वर्ष 2006 में इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और 2008 में नियुक्ति पत्र थमा दिए गए थे।

इस भर्ती के लिए उपयुक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती के लिए संबंधित डिप्लोमा की शर्त अनिवार्य नहीं रखी गई थी, जबकि यह जरूरी था। यह भी कहा था कि एक चयनित उम्मीदवार की आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका चयन कर लिया गया।
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हाईकोर्ट ने भर्ती में अनियमितताएं होने की बात कही

ऐसी अनियमितताओं के अलावा यह भी कहा था कि इन पदों के लिए आवेदन का विज्ञापन जारी होने के बाद नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद इंटरव्यू के लिए पहले निर्धारित 25 अंक बढ़ाकर 30 कर दिए गए।

भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने बोर्ड सदस्यों की कोई मीटिंग भी आयोजित नहीं की। हालांकि, हरियाणा सरकार ने पैरवी के दौरान भर्ती को सही ठहराया था, लेकिन सरकारी दलीलों को नकारते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती में अनियमितताएं होने की बात कही है और भर्ती रद्द कर दी।

पूर्व सरकार जिम्मेवार: खट्टर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर कहा है कि इसके लिए प्रदेश की पूर्व सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हाईकोर्ट के निर्णय का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई का फैसला लेगी।

हुड्डा सरकार की पोल खुली: आर्य
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार अमित आर्य ने कहा भर्ती रद्द किए जाने के फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की असलियत एक बार फिर जनता के सामने आ गई है कि किस प्रकार योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार करके अपने चहेतों के बीच नौकरियों की बंदरबांट की गई।
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