हरियाणा में वर्ष 2008 में 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी है। इस याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जस्टिस राजेश बिंदल की एकल बेंच ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए भर्ती रद्द कर दी। भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए खारिज करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया कि वर्ष 2006 में इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और 2008 में नियुक्ति पत्र थमा दिए गए थे।
इस भर्ती के लिए उपयुक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती के लिए संबंधित डिप्लोमा की शर्त अनिवार्य नहीं रखी गई थी, जबकि यह जरूरी था। यह भी कहा था कि एक चयनित उम्मीदवार की आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका चयन कर लिया गया।