पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट पंजाब के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जगदीप सिंह चौहान की ओर से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सहित 15 लोगों के खिलाफ दायर किए गए रिकवरी सूट मामले में दायर अपील को एडिशनल सेशन जज अतुल कसाना की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। रिकवरी सूट 2 करोड़, एक लाख, 43 हजार रुपये का है।
बता दें कि जगदीप चौहान पर पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार का केस 1998 में दर्ज कराया था। लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया। भ्रष्टाचार का केस चलाने को चौहान ने मानहानि का मामला बताया और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिकवरी सूट दायर किया। इस रिकवरी सूट को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसका कारण बताया गया था कि केस तय समय के बाद दायर किया गया।
इसे चुनौती देते हुए चौहान के वकील वाईएस सैनी ने निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील दायर की थी। अब सीएम के खिलाफ यह रिकवरी केस दोबारा से कोर्ट में चलेगा।
निचली कोर्ट में पूर्व एडिशनल डायरेक्टर चौहान की ओर से दायर केस में पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने 24 जनवरी 2014 को एक अर्जी दायर कर इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि केस तय समय सीमा के बाद दायर किया गया है। ऐसे में इसे रद्द किया जाना चाहिए। इस पर सहमति जताते हुए निचली कोर्ट ने 20 फरवरी को केस रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील दायर की गई।
अपील में कुछ पुराने केसों का हवाला देते हुए अदालत को बताया गया कि पंजाब सरकार को केस दायर करने से पहले सीपीसी के तहत एक नोटिस भेजा गया था।
पूरी औपचारिकताओं के बाद ही केस तय समय अवधि में दायर किया गया था। दायर केस में चौहान ने 2 करोड़ रुपये मानहानि और एक लाख 43 हजार रुपये केस लड़ने के दौरान खर्च हुई रकम के रूप में मांगे हैं। चौहान के मुताबिक उन्हें प्रतिवादी पक्ष ने झूठे भ्रष्टाचार के केस में फंसा दिया था। इसमें उन्हें अदालत ने आरोपमुक्त किया था।