नौ जनवरी तक का समय, ईडब्ल्यूएस दाखिला दिया तो मिल सकती है राहत
शिक्षा विभाग के इस आदेश से पूरे शहर में हलचल है, क्योंकि विवेक स्कूल में शहर के बड़े-बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। रिजल्ट के मामले में भी स्कूल काफी आगे हैं लेकिन स्कूल ने शुरू से ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ईडब्ल्यूएस दाखिले नहीं किए हैं। विभाग ने स्कूल को एक आखिरी मौका भी दिया है। आदेश में लिखा है कि अगर स्कूल सत्र 2024-25 से बिना किसी शर्त के ईडब्ल्यूएस दाखिला देना शुरू करता है तो वह इस आदेश को वापस लेने पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए 9 जनवरी 2024 के शाम 5:00 बजे तक का समय दिया गया है।
18 दिसंबर को हुई थी व्यक्तिगत सुनवाई
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद सभी स्कूलों को एंट्री क्लास में 25 प्रतिशत सीटों पर ईडब्ल्यूएस बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। जनवरी 2023 में शिक्षा विभाग ने स्कूल को ईडब्ल्यूएस दाखिला न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसके तहत दो-तीन बार मामले की सुनवाई हुई। 18 दिसंबर को व्यक्तिगत सुनवाई के तहत विवेक हाईस्कूल के चेयरपर्सन एचएस मामिक ने विभाग को अंतिम जवाब दिया।
सेंट कबीर स्कूल की मान्यता भी की थी रद्द
2023-2024 शैक्षणिक सत्र में ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश नहीं देने पर शिक्षा विभाग ने मई महीने में सेक्टर-26 स्थित सेंट कबीर पब्लिक स्कूल की मान्यता को भी रद्द करने के आदेश जारी कर दिए थे। स्कूल ने लंबे समय से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के विद्यार्थियों का दाखिला नहीं किया था। विभाग के आदेश के बाद अब सेंट कबीर ने दाखिले लेने शुरू कर दिए हैं। विभाग उस समय विवेक हाई स्कूल पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा था लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से स्कूल को 2001 में दिए ब्लैंकेट स्टे की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि अब विभाग ने स्पष्टीकरण लेने के बाद यह कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।