चंडीगढ़। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामले के आरोपी हल्लोमाजरा के रहने वाले 24 साल के युवक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 8 फरवरी 2022 को सेक्टर 36 थाने में पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया था कि जब वह 16 साल की थी, तब आरोपी उसका पीछा करता था। 12 अप्रैल 2021 को आरोपी उसे चंडीगढ़ के गांव कजहेड़ी स्थित एक होटल ले गया और शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी कई बार शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है। पीड़िता ने अपनी वास्तविक उम्र छिपाई। वह नाबालिग नहीं थी। मामला भी काफी देर बाद दर्ज किया गया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।