पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सतलोक आश्रम के प्रमुख कथित संत रामपाल को तत्काल अंतरिम जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया है। रामपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अर्जी की कॉपी हरियाणा सरकार को मुहैया करवाते हुए 21 नवंबर को ही याचिका पर आगे सुनवाई करने का फैसला लिया है।
रामपाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि उसकी मां की मृत्यु 9 नवंबर को हो गई थी और अंतिम क्रिया की रस्में 21 से 23 नवंबर के बीच हैं। इनमें शामिल होने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाए।
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने रामपाल की अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अर्जी दाखिल कर कहा कि सरकार को इसकी कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई गई।