प्लॉट आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपी लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन रमन बाला सुब्रमण्यम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से पहले सात दिन का नोटिस देने का आदेश दिया है। रमन बाला ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ मनमाने तरीके से प्लॉट आवंटन करने का आरोप है।
28 जुलाई को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। याची ने बताया कि उसके खिलाफ राजनीतिक रंजिश के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में उन्हें एक अन्य आरोपी के बयान पर नामजद किया गया है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने लुधियाना कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने अब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की मांग की। हाईकोर्ट ने आज याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से सात दिन पहले इसका नोटिस देने का आदेश दिया। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।