रेलवे ट्रैक के लिए एक्वायर जमीन का बढ़ा मुआवजा किसानों को न देने के मामले में जिला अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला मोहाली का है। अदालत ने एसडीएम ऑफिस खरड़ की बिल्डिंग व वहां रखा सारा सामान 17 सितंबर को नीलाम करने का आदेश दिया है।
तीस सितंबर तक नीलामी से मिलने वाले रुपये अदालत में जमा कराने को कहा है। यह मामला करीब पांच साल से अदालत में विचाराधीन था। जानकारी के मुताबिक नया शहर बडाला खरड़ की जमीन 2010 में रेलवे ट्रैक के लिए एक्वायर की गई थी।
इस दौरान किसान काका सिंह, बलदेव सिंह, किरणदीप कौर, बलजीत कौर, बलदेव कौर व अन्य की जमीन एक्वायर हुई थी। 11 अगस्त 2010 को जमीन का अवार्ड सुनाया गया था।
इस दौरान प्रति एकड़ जमीन के बदले किसानों को साढ़े पांच लाख रुपये दिए गए थे। लेकिन कुछ किसानों ने मुआवजा कम मिलने का विरोध किया था।