फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandigarh News: डीएमसी के पद और कार्य शक्तियों पर सवाल, नगर निगम कानून में उल्लेख तक नहीं

विज्ञापन
विज्ञापन
शहरी निकाय विभाग के ईओ पद से पदोन्नत होते हैं डीएमसी
विज्ञापन

नगर निगम कर्मचारी सेवा नियमों में भी पद नहीं शामिल

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के मौजूदा 11 नगर निगमों में कमिश्नर (आयुक्त) के पद पर आईएएस अधिकारियों को तैनात करने के अलावा वर्तमान में चार नगर निगमों में वरिष्ठ एचसीएस (हरियाणा सिविल सेवा) अधिकारियों को एडीशनल (अतिरिक्त) कमिश्नर के पद एवं 10 में जूनियर एचसीएस को जॉइंट (संयुक्त) कमिश्नर के पद पर भी तैनात किया गया है। हालांकि, इन दोनों पदों को आज तक हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 में म्युनिसिपल अथॉरिटी के तौर पर शामिल ही नहीं किया गया है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट और कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने कहा कि डीएमसी का पद, जो विभागीय पद अर्थात गैर-आईएएस और गैर-एचसीएस श्रेणी का होता है। इस बारे में हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 में उल्लेख तक नहीं किया गया है। डीएमसी पर नगर निगमों में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (ईओ) के पद से पदोन्नत अधिकारी तैनात किए जाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

आज तक डीएमसी का पद हरियाणा नगर निगम कर्मचारी (भर्ती और शर्तें ) सेवा नियमों, 1998 में भी शामिल नहीं किया गया है। यह नियम प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 67(2) के अंतर्गत 25 वर्ष पूर्व सितम्बर, 1998 में बनाए गए थे, जिनमें समय समय पर संशोधन किया जाता रहा है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें