फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पंजाब के एआईजी पीएस संधू की सजा हाईकोर्ट ने की निलंबित, भ्रष्टाचार से जुड़ा था मामला

Mon, 01 Oct 2018 10:52 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
विज्ञापन

पंजाब पुलिस के एआईजी पीएस संधू को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। सात साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई 3 साल की सजा के आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब पुलिस के एआईजी पीएस संधू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संधू को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा को निलंबित करते हुए उनकी अपील को एडमिट कर लिया है।

विज्ञापन


संधू ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि आरोप के अनुसार 8 जुलाई 2011 को शिवसेना की यूथ विंग के प्रधान निशांत शर्मा ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि संधू ने उससे 3 लाख रुपये रिश्वत मांगी है। इस मामले में 12 जुलाई को सीबीआई ने संधू को गिरफ्तार कर लिया था। उस समय संधू इंटरनल विजिलेंस सेल पंजाब के एआईजी थे।

 आरोप लगाया गया था कि उस समय इंटरनल विजिलेंस सेल की एसपी बलवंत कौर एक मामले की जांच कर रही थी और इस जांच से शिकायतकर्ता को बचाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा था कि पंजाब में विभिन्न स्थानों पर दर्ज मामलों से उसे निकालने के लिए संधू ने 3 लाख की डिमांड की थी और धमकी दी थी कि अगर वह राशि नहीं देगा, तो रिपोर्ट उसके खिलाफ तैयार होगी। 
विज्ञापन


8 जुलाई को इसकी शिकायत सीबीआई को सौंपी गई और 12 जुलाई को सेक्टर 28 के कैफे कॉफी डे में ट्रैप लगाकर याची को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे मामले में फंसाया गया है और उसे दोषी करार देने का सीबीआई कोर्ट का फैसला गलत है। हाईकोर्ट ने याची की सजा को निलंबित करते हुए उसकी अपील एडमिट कर ली। इसके साथ ही याची पर लगे एक लाख के जुर्माने को जमानत के लिए श्योरिटी बान्ड के रूप में सौंपने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें