जिले में किसी गांव या शहर में कुआं या बोरवेल की खुदाई करने से पहले इसके मालिक को संबंधित सरपंच, नगर निगम या नगर काउंसिल, सेहत विभाग व भूमि सुरक्षा विभाग से 15 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी।
यही नहीं खुदाई या रिपेयर करने से पहले इन विभागों के पास खुद को रजिस्टर्ड करवाना होगा। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर वरुण रुज्म ने आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी आदेशों में डीसी ने कहा है कि इन कच्चे बोरवेल या कुओं में बच्चों या किसी अन्य व्यक्ति के गिरने से जान का नुकसान होने की आशंका रहती है। जिसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि बोरवेल या कुआं खोदे जाने वाले स्थान पर संबंधित मालिक का पूरा पता लिखा हुआ बोर्ड लगाना जरूरी है। साथ ही उपयुक्त स्थान पर कांटेदार का उपयोग भी किया जाना चाहिए।
कोई भी व्यक्ति कुएं या बोरवेल की खुदाई या रिपेयर करवाता है तो इसके लिए जल आपूर्ति एवं सेनिटेशन विभाग की लिखित मंजूरी जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।