बहुचर्चित बादशाहपुर गैंगरेप केस में 25 नवंबर को अदालत का फैसला आ सकता है।
एडिशनल सेशन जज जतिंदर कौर की कोर्ट में मंगलवार को इस केस में दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी हो गई। इस केस में एक महिला समेत कुल पांच लोगों पर धारा 376, 328 और 120-बी आईपीसी के तहत केस दर्ज है।
बादशाहपुर गैंगरेप केस में सभी गवाहों के बयान हो चुके हैं और मंगलवार को इन बयानों और पुलिस की ओर से जुटाए सबूतों के आधार पर दोनों पक्षों की तरफ से बहस भी पूरी हो गई।
इसके बाद अब इस केस में 25 को कोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने की संभावना है। इस बहुचर्चित गैंगरेप केस के तथ्यों के मुताबिक 2012 में जब 13 नवंबर को पूरा दीपावली का त्योहार खुशियों के साथ मना रहा था, उसी रात पातड़ां के गांव बादशाहपुर की एक 18 साल की लड़की को गांव की ही एक महिला शिंदर कौर ने साजिश के तहत बलविंदर सिंह व गुरप्रीत सिंह उर्फ अमन से किडनैप करवा दिया था।
यह दोनों उसे पास ही के एक गांव में दोस्त संदीप सिंह की मोटर पर ले गए। जहां इन्होंने लड़की के साथ गैंगरेप किया। बाद में लड़की जब माता-पिता के साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बादशाहपुर चौकी इंचार्ज एसआई नसीब सिंह के पास गई, तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की।
मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस ने गैंगरेप, नशीली चीज पिलाने और साजिश रचने की धाराओं में बलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ अमन, संदीप सिंह, शिंदरपाल कौर और एसआई नसीब सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था।