सरकारी कालेजों में नियुक्त गेस्ट लेक्चरर्स को मिले छुट्टियों का वेतन केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फरमान सुनाया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर सरकारी कालेजों के गेस्ट लेक्चररों को छुट्टियों की अवधि के लिए भी वेतन का भुगतान करने की मांग पर फैसला लेने को कहा है।
याची मुखवीर सिंह व 33 अन्य गेस्ट लेक्चरर ने याचिका के जरिए मांग की है कि मौजूदा शैक्षिक सत्र के दौरान पड़ने वाली छुट्टियों के लिए भी उन्हें वेतनमान दिया जाए। जस्टिस दया चौधरी की बेंच के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि उन्हें शैक्षिक सत्र समाप्त होते ही नौकरी से हटा दिया जाता है।
फिर नया शैक्षिक सत्र शुरू होते ही ड्यूटी पर ले लिया जाता है। याचिका में आगे कहा गया है कि इस तरीके से गेस्ट लेक्चररों को गर्मी की छुट्टियों की अवधि में वेतन से वंचित कर दिया जाता है।