Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
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आरक्षित श्रेणी को मिलने वाले लाभ के लिए कोई व्यक्ति तभी क्लेम कर सकता है, जब उसने रिजर्व कैटेगरी से आवेदन किया हो। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण का लाभ चाहिए तो आरक्षित श्रेणी में ही आवेदन करना होगा।
मोहाली निवासी गुरिंदर सिंह ने याचिका दाखिल कर कहा था कि पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 117 पदों के लिए आवेदन मांगा था। याची ने कहा कि मेरिट में उसके 48.75 प्रतिशत अंक बने थे और एससी वर्ग को छोड़कर बाकी सभी के लिए न्यूनतम अंक 50 निर्धारित किए गए थे। पंजाब सरकार ने इस दौरान पिछड़ा वर्ग के लिए योग्यता मानक घटाकर 40 प्रतिशत कर दिए।
इस कारण उससे कम अंक प्राप्त करने वाले पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को दस्तावेजों की छंटनी के लिए बुला लिया गया, जबकि याची को नहीं। याची ने कहा कि वह भी पिछड़ा वर्ग से संबंधित है और ऐसे में समानता के अधिकार के तहत उसे भी मौका दिया जाना चाहिए था।