फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रजोआणा की फांसी को उम्रकैद में बदलने की अपील पर फैसला सुरक्षित

Fri, 03 Nov 2017 09:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

Decision on change of life of Rajoana to life imprisonment
विज्ञापन
- फोटो : सांकेतिक चित्र
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले में फांसी की सजा पाए खालिस्तानी आतंकवादी बलवंत सिह राजोआणा की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
विज्ञापन


राजोआणा की बहन कमलदीप ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बलवंत सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की थी। याचिका में बताया गया है कि बलवंत सिंह पिछले 20 साल से जेल में बंद है। इस दौरान उसने न  तो अपनी सजा को चुनौती दी है और न ही कानूनी सहायता मांगी है। उसको फांसी की सजा हुए 10 साल हो चुके हैं । इसलिए  उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए।

 हाईकोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जिसको सजा मिली है वो याचिका दायर करे। अन्य लोग याचिका दायर कैसे कर सकते हैं? बलवंत सिंह को अदालत की ओर से पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। राजोआणा को 1 अगस्त 2007 को चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें