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डेरा प्रेमियों को हाईकोर्ट से मिली राहत, जमानत याचिका स्वीकार

Fri, 15 Dec 2017 09:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रेमी मुकंद लाल व मधुर हंस क ी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। दोनों के  खिलाफ पंचकूला में गैर कानूनी गतिविधि और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत दर्ज मामले दर्ज किए गए थे। पंचकूला पुलिस ने 26 अगस्त को दोनों को गिरफ्तार किया था। 
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पुलिस उनके खिलाफ इस बाबत कोई सबूत पेश नही कर पाई। इसके अलावा इस मामले कई आरोपी को हाईकोर्ट पहले ही नियमित जमानत दे चुका हैं। इस सभी आधार पर हाईकोर्ट ने दोनों की नियमित जमानत स्वीकार कर ली। इस मामले में मुख्य बात यह है कि इन दोनों की तरफ से पैरवी हरियाणा के डीजीपी जेल केपी सिंह की पत्नी दीपा सिंह ने की थी। 

हरियाणा सरकार को नोटिस
इसके साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम के अनुयायी ईश्वरदास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ईश्वरदास को शंका है कि हरियाणा पुलिस डेरा प्रमुख मामले में उसको गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले में भी डीजीपी जेल केपी सिंह की पत्नी दीपा सिंह पेश हुईं।
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