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डीजीपी दिनकर गुप्ता को हटाने के कैट के आदेश को पंजाब सरकार ने दी हाईकोर्ट में चुनौती

Mon, 20 Jan 2020 11:48 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता।
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पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को अवैध घोषित कर उन्हें हटाने के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के आदेश को पंजाब सरकार और दिनकर गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। याचिका दाखिल करते हुए पंजाब सरकार ने कहा कि प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उनके अनुरूप ही दिनकर गुप्ता की नियुक्ति की गई है। 

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इस मामले में पेश किए गए तथ्यों और आधारों पर सही प्रकार से गौर करने में कैट नाकाम रहा है। सरकार ने यह भी कहा कि बीते शुक्रवार को दिए गए कैट के आदेश से डीजीपी पद रिक्त हो जाएगा। पंजाब सीमावर्ती राज्य है और पंजाब में पाकिस्तान से लगती 553 किलोमीटर की सीमा है। ऐसे में राज्य की पुलिस कैसे बिना मुखिया के काम कर पाएगी। बिना डीजीपी के राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। 

सरकार ने बताया कि पिछले साल सात फरवरी को यूपीएससी ने दिनकर गुप्ता को डीजीपी बनाने की सिफारिश की थी। इसके बाद एंटी ड्रग स्पेशल टास्क फोर्स के डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा तथा पीएसपीसीएल के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कैट के समक्ष चुनौती दी थी। मोहम्मद मुस्तफा ने कैट के सामने दलील दी थी कि वह दिनकर गुप्ता से सीनियर हैं और उनका रिकार्ड भी अच्छा है। ऐसे में वरिष्ठता को दरकिनार कर दिनकर गुप्ता को डीजीपी नहीं बनाया जा सकता। 
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कैट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए उन्हें हटाकर नए सिरे से डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश के खिलाफ अब पंजाब सरकार ने कानून व्यवस्था की दलील देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

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