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क्रिकेटर हरमनप्रीत को कांस्टेबल बनाने की तैयारी, गृह विभाग ले सकता है फैसला

Wed, 11 Jul 2018 09:32 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरमनप्रीत कौर
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 पंजाब सरकार ने महिला क्रिकेट टीम स्टार हरमनप्रीत कौर को डीएसपी से डिमोट करके कांस्टेबल बनाने की तैयारी कर ली है। अभी तक सरकार ने इस बारे में आदेश जारी नहीं किए हैं। लेकिन गृह विभाग जल्द ही इस संबंध में फैसला ले सकता है।
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भारतीय महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरमनप्रीत को डीएसपी बनाने का एलान किया था। मार्च 2017 में उसे डीएसपी नियुक्त किया गया था। पिछले दिनों चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की पड़ताल में उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री जाली पाई गई। वह एनरोलमेंट नंबर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में ही नहीं था। अब उसकी शैक्षणिक योग्यता सिर्फ बारहवीं है।

सर्विस रूल्स के मुताबिक उसे डीएसपी नहीं बनाया जा सकता। उसे सिर्फ कांस्टेबल का पद दिया जा सकता है। गृह विभाग ने इस पर डीजीपी की टिप्पणी मांगी है। फाइल डीजीपी के पास है। हरमनप्रीत का डीएसपी पद छिनना तय माना जा रहा है। यह मामला सामने आने के बाद मोगा निवासी हरमनप्रीत और उसके परिजनों ने हैरानी जताई थी। उनका कहना था कि इसी डिग्री के आधार पर उसे रेलवे में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की नौकरी मिली थी।
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सरकार चाहे तो हरमनप्रीत को दे सकती है छूट 
सरकार चाहे तो हरमनप्रीत को शैक्षणिक योग्यता में छूट देकर डीएसपी बने रहने दे सकती है। कुछ समय पहले गोल्डन गर्ल एथलीट मनदीप कौर का भी ऐसा ही केस सामने आया था। एशियन खेलों में तीन और कॉमनवेल्थ में एक गोल्ड जीतने पर अकाली-भाजपा सरकार ने दिसंबर 2016 में मनदीप पंजाब पुलिस में डीएसपी का पद दिया था। कुछ माह पहले सामने आया कि मनदीप ग्रेजुएट नहीं है तो गृह विभाग ने उसकी नियुक्ति रद्द कर दी थी। लेकिन इस मामले में पुलिस विभाग ने सरकार को बाकायदा सुझाव भेजा था।

इसमें लिखा गया था कि मनदीप कौर की नियुक्ति उसकी खेल संबंधी उपलब्धियों के आधार पर हुई थी, न कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। इसलिए सरकार चाहे तो उसे शैक्षणिक योग्यता में छूट दे सकती है। पुलिस अधिकारियों केमुताबिक सर्विस रूल्स में सरकार के पास सिर्फ शैक्षणिक योग्यता बदलने का अधिकार नहीं है। इसके लिए कैबिनेट को उसमें संशोधन पास करना होगा। उसके बाद इन खिलाड़ियों को शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है।

मनदीप कौर के केस में सरकार को सुझाव दिया गया था कि उसकी नियुक्ति शिक्षा नहीं, खेल संबंधी उपलब्धियों केआधार पर हुई है। इसलिए सरकार चाहे तो सर्विस रूल्स में संशोधन करके उसे शैक्षणिक योग्यता में छूट दे सकती है। - एमके तिवारी, डीजीपी, प्रशासन
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